किसान क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य बैंकिंग व्यवस्था से किसानों को समुचित और यथासमय सरल एवं आसान तरीके से आर्थिक सहायता दिलाना है ताकि खेती एवं जरूरी उपकरणों की खरीद के लिए उनके वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लाभ -
  • सरल वितरण प्रक्रिया
  • नकद आपूर्ति के लिए बहुत ही आसान प्रक्रिया
  • प्रत्येक फसल के लिए ऋण हेतु आवेदन की आवश्यकता नहीं
  • किसानों के लिए किसी भी समय ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना व किसानों के लिए ब्याज़ के बोझ को घटाना
  • किसानों की सुविधा और विकल्प के अनुसार खाद और उर्वरक की खरीद करना।
  • डीलर से नकद खरीद पर छूट
  • 3 वर्षों तक ऋण सुविधा- हर मौसम में मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं
  • कृषि आय के आधार पर अधिकतम ऋण सीमा को बढ़ाना
  • ऋण सीमा के भीतर कई बार राशि का निकालना संभव
  • फसल कटाई के बाद अदायगी का प्रावधान
  • कृषि अग्रिम के अनुसार ब्याज़ दर लागू
  • कृषि अग्रिम के अनुसार प्रतिभूति, मार्जिन एवं प्रलेखन नियम होंगे

किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया -

अपने नज़दीकी सार्वज़निक क्षेत्र के बैंक से सम्पर्क कर ज़ानकारी हासिल करें।
योग्य किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा और उन्हें पासबुक दिया जाएगा। पासबुक पर किसान का नाम व पता, भूमि ज़ोत का विवरण, उधार सीमा, वैधता अवधि, एक पासपोर्ट आकार का फोटो होगा जो पहचान पत्र का काम करेगा और लेन-देन का लेखा-ज़ोखा रखेगा।
खाते का उपयोग करते समय उधारकर्त्ता को अपना कार्ड-सह-पासबुक दिखाना होगा।

उपयोगी सूचना - किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करने वाले प्रमुख बैंक -
  • इलाहाबाद बैंक- किसान क्रेडिट कार्ड
  • आँध्रा बैंक- ए. बी. किसान ग्रीन कार्ड
  • बैंक ऑफ बड़ौदा- बी. किसान क्रेडिट कार्ड
  • बैंक ऑफ इंडिया- किसान समाधान कार्ड
  • केनरा बैंक- किसान क्रेडिट कार्ड
  • कॉर्पोरेशन बैंक- किसान क्रेडिट कार्ड
  • देना बैंक- किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड
  • ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स- ओरिएंटल ग्रीन कार्ड (ओ. जी.सी )
  • पंज़ाब नेशनल बैंक- पी. एन. बी. कृषि कार्ड
  • स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद- किसान क्रेडिट कार्ड
  • स्टेट बैंक ऑफ इंडिया- किसान क्रेडिट कार्ड
  • सिंडिकेट बैंक- सिंडिकेट किसान क्रेडिट कार्ड
  • विज़या बैंक- विज़या किसान कार्ड 

किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना
  • “व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पैकेज” किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) धारकों को प्रदान किया जाता है।

योजना की विशेषताएँ
  • शामिल करने का दायराः यह योजना देशभर के सभी किसान क्रेडिट कार्ड धारकों की मृत्यु या स्थायी अक्षमता को शामिल करती है।
  • शामिल किये जाने वाले लोगः 70 वर्ष आयु तक के सभी किसान क्रेडिट कार्ड धारक।
  • जोखिम का कवरेजः इस योजना के अंतर्गत शामिल लाभ इस प्रकार है-
  • दुर्घटना के कारण मृत्यु होना जो कि बाह्य, हिंसक तथा दृष्टिगत कारणों से हो: 50,000 रुपये
  • स्थायी पूर्ण अक्षमता: 50,000 रुपये
  • दो अंग या दोनों आँख या एक अंग तथा एक आँख खो जाने पर: 50,000 रुपये
  • एक अंग या एक आँख खोने पर: 25,000 रुपये
  • मास्टर पॉलिसी की अवधिः 3 वर्षों के लिए मान्य।
  • बीमाकालः जिन मामलों में वार्षिक प्रीमियम भरा जाना हों उनमें बीमा कवर हिस्सा लेने वाली बैंकों से प्रीमियम प्राप्त होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। तीन वर्ष की अवधि वाले बीमा के मामले में, बीमा काल प्रीमियम प्राप्ति की तिथि से तीन वर्षों तक होगा।
  • प्रीमियमः प्रत्येक किसान क्रेडिट कार्ड धारक के लिए लागू 15 रुपये वार्षिक प्रीमियम में से 10 रुपये बैंक तथा 5 रुपये किसान क्रेडिट कार्ड धारक को देना होता है।
  • संचालन विधिः क्षेत्रवार आधार पर व्यवसाय की सेवा चार बीमा कम्पनियों द्वारा की जा रही है। युनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कंपनी, आँध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, अंडमान एवं निकोबार, पुड्डेचेरी, तमिलनाडु तथा लक्षद्वीप को कवर करेगी।
  • लागू करने वाली शाखाओं को बीमा प्रीमियम मासिक आधार पर जमा करना होगा एवं उसके साथ उन किसानों की सूची भी देना होगी जिन्हें उस महीने के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गये हों।
  • भुगतान के दावा की प्रक्रियाः मृत्यु, अक्षमता के दावों के मामलों में तथा डूबने से मृत्यु होने पर: दावे का निपटारा बीमा कंपनियों द्वारा किया जाएगा। इसके लिए एक अलग प्रक्रिया का पालन करना होगा।